सचिन पायलट की याचिका पर सोमवार को होगी दोबारा सुनवाई, 21 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं Politics by mpeditor - July 17, 2020July 17, 20200 स्पीकर सीपी जोशी की ओर से सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को अयोग्यता संबधी नोटिस को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई कर तय किया कि सोमवार को सुबह 10 बजे से फिर सुनवाई की जाएगी। कांग्रेस की सियासी उठापटक बरकरार है। स्पीकर सीपी जोशी की ओर से सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को अयोग्यता संबधी नोटिस को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई कर तय किया कि सोमवार को सुबह 10 बजे से फिर सुनवाई की जाएगी और मंगलवार शाम 5 बजे तक विधायकों के नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। फ़ाइल फ़ोटो वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सचिन पायलट की तरफ से पैरवी करते हुए कहा कि, मैं सरकार को गिरा रहा हूँ या किसी भी लिमिट को क्रॉस कर कोई पाप करता तो तो समझ आता है कि मैं गलत हूँ। मैं तो अभिव्यक्ति की आजादी के तहत आवाज उठा रहा हूँ जो आर्टिकल 19 के तहत मुझे मिला है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का हिस्सा है इसलिए इस नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए। हरीश साल्वे ने कहा कि अगर कोई विधायक अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैए के खिलाफ बोलता है, अपनी अपने केन्द्रीय लीडर को जगाता है तो यह बगावत नहीं है। साल्वे ने कहा कि स्पीकर का नोटिस गैरकानूनी हैै। पायलट की ओर से मुकुल रोहतगी ने भी कुछ फैसलों की नजीर पेश की वहीं दूसरे पक्ष की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। इससे पहले नोटिस को गुरुवार को हाईकोर्ट की एकलपीठ में चुनौती दी गई। एकलपीठ के समक्ष सचिन पायलट गुट के समर्थक पृथ्वीराज मीणा ने इसे चुनौती देते हुए रद्द करने की गुहार की। इन विधायकों को मिला था नोटिस हाईकोर्ट में स्पीकर के अयोग्यता के नोटिस को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, दीपेंद्र सिंह, विश्वेन्द्र सिंह, हेमाराम चौधरी, गजेंद्र शक्तावत, रमेश मीणा, इंद्राज गुर्जर, गजराज खटाना, राकेश पारीक, मुरारी मीणा, पी.आर.मीणा, सुरेश मोदी, भंवर लाल शर्मा, वेदप्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, हरीश मीणा, बृजेन्द्र ओला और अमर सिंह ने चुनौती दी है।