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ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश

शिवलिंग के अपर पार्ट का सर्वे करें, दस ग्राम से ज्यादा हिस्सा उसमें से न लिया जाए – हाईकोर्ट

कराने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया- शिवलिंग के अपर पार्ट का सर्वे करें। दस ग्राम से ज्यादा हिस्सा उसमें से न लिया जाए।
यह शिवलिंग ज्ञानवापी परिसर में 16 मई 2022 को वुजूखाने में मिला था। वाराणसी जिला जज ने कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। साइंटिफिक सर्वे के जरिए यह पता लगाना होगा कि बरामद हुआ कथित शिवलिंग कितना पुराना है, यह वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और है। मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुरुवार को सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी।
इससे पहले 20 मार्च को हुई सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कोर्ट ने पूछा था कि क्या शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग जांच की जा सकती है? याची अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इस जांच से शिवलिंग की आयु का पता चल सकेगा पर अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया था। ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, “हाईकोर्ट में हमने याचिका दायर की थी कि ज्ञानवापी परिसर में 16 मई 2022 को जो शिवलिंग बरामद हुआ है, उसकी साइंटिफिक जांच कराई जाए। जिला कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को हमारी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि साइंटिफिक जांच से शिवलिंग को क्षति पहुंचेगी।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट के समक्ष 52 पेज की रिपोर्ट पेश की। इसमें आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर समेत कई संस्थानों के एक्सपर्ट ने बताया कि अब ऐसे कई तरीके हैं, जिससे शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बिना जांच की सकती है। हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के आधार पर जिला कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया है। शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे कराने के आदेश दिए हैं।

वाराणसी कोर्ट में 22 मई को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वकीलों से कहा है कि वाराणसी जिला कोर्ट के समक्ष 22 मई को पेश होंगे। इसके बाद जिला कोर्ट इस मामले में आगे आदेश देगा कि कैसे साइंटिफिक सर्वे होना है।” विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अब शिवलिंग का सर्वे होना है यह तय हो चुका है। पहले इस पर संशय था। अब वाराणसी जिला कोर्ट तय करेगी कि किस तरह से शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराया जाना है।

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