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राज्यसभा का निर्वाचन रद्द करने के लिए कोर्ट पहुंची कांग्रेस, सिंधिया की मुश्किलें बढ़ीं

  • ग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने सिंधिया के निर्वाचन के खिलाफ याचिका लगाई है।

राज्यसभा सांसद और भाजपा के सीनियर लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दरअसल, कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने सिंधिया के निर्वाचन के खिलाफ याचिका लगाई है। पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका दायर की है।

सिंह ने इस याचिका में आरोप लगाया है कि सिंधिया ने नामांकन में शपथ पत्र में गलत जानकारियां दी थीं। उनके वकील संजय अग्रवाल और अनुज अग्रवाल ने बताया कि इस याचिका में कहा गया है कि सिंधिया ने राज्यसभा के लिए दाखिल अपने नामांकन के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारियां दी और तथ्यों को छिपाया।

BJP's Jyotiraditya, his mother test positive for Covid
राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया – फ़ाइल फ़ोटो

क्या है याचिका में

याचिका में कहा गया है कि सिंधिया ने अपने ऊपर भोपाल में पहले से दर्ज अपराधिक प्रकरण की जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी। यह कानूनन गलत है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के विपरीत है। गोविंद सिंह ने कहा कि सिंधिया का निर्वाचन रद्द होना चाहिए क्योंकि उन्होंने तथ्यों को छिपाकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

जल्द होगी सुनवाई

डॉ गोविंद सिंह का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यसभा चुनाव शून्य घोषित किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर हो चुकी है। इस मामले पर अब जल्द ही सुनवाई होगी।

चुनाव के समय सही पाया गया था फार्म

राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह आपत्ति लगाई थी। उस संबंध में सिंधिया के वकील पुष्पेंद्र कौरव बताया था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी दस्तावेजों को जांचा। इसमें सिंधिया ने अपना बयान दिया था कि उन पर जो एफआईआर दर्ज की गई, उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, ऐसे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं छुपाई। इस पर उनके नामांकन फॉर्म को सही पाया गया है।

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