मध्यप्रदेश सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए जारी की गाइडलाइन, गरबा पर लगाया प्रतिबंध News by mpeditor - September 19, 2020September 19, 20200 मध्यप्रदेश सरकार ने आगामी दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग डॉ. राजेश राजौरा कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम और बचाव के मद्देनजर धार्मिक कार्यक्रमों और त्यौहारों के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। इसके मुताबिक त्यौहारों में चल समारोह को मंजूरी नहीं मिली है। इसी के साथ इस बार राज्य में गरबा खेलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं प्रशासन ने बताया कि इस बार दुर्गा मां की मूर्ति छह फीट से ज्यादा नहीं होगी और पंडाल का आकार भी दस गुणा दस से ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा बाजार और दुकानों के खुलने के समय पर भी पाबंद लगाया गया है। किसी भी आयोजन में 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे, इसके लिए भी जिला प्रशासन से पहले से अनुमित लेनी होगी। इसके अलावा लाउड-स्पीकर के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। वहीं मूर्ति विसर्जन ऐसी जगहों पर किया जाएगा, जहां कम से कम भीड़ इकट्ठा हो सके। डॉ. राजौरा ने बताया कि सभी दुकानें रात आठ बजे तक ही खुल सकती हैं। दवा की दुकान, रेस्त्रां, भोजनालय, राशन और खाने-पीने से संबंधित रात आठ बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुल सकती हैं। दुकान के संचालन खुद मास्क पहनेंगे और एक-दूसरे एक गज की दूरी बनाकर रखेंगे। डॉ. राजौरा ने बताया कि यह सभी गाइडलाइन्स केंद्रीय गृह मंत्रालय के 29 अगस्त और एक सितंबर को जारी निर्देशों के तहत बनाई गई हैं।