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एनसीएलएटी का निर्देश- जुर्माने का दस फीसदी जमा करे अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल

नई दिल्ली/मुंबई। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले के खिलाफ अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल की दायर याचिका स्वीकार कर ली है। एनसीएलएटी ने गूगल की याचिका को स्वीकार करते हुए उस पर सीसीआई के 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने की 10 फीसदी राशि जमा कराने को कहा है।

एनसीएलटी ने बुधवार को गूगल की याचिका को स्वीकार करते हुए उस पर सीसीआई के 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने की 10 फीसदी राशि जमा कराने को कहा है। हालांकि, प्रतिस्पर्धा आयोग की दो सदस्यीय पीठ ने सीसीआई के लगाए जुर्माने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायधिकरण ने कहा है कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी। एनसीएलटी ने गूगल की याचिका पर सीसीआई को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अंतरिम रोक पर सुनवाई के लिए मामले को 13 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अक्टूबर में एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का फायदा उठाने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही सीसीआई ने इंटरनेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी को विभिन्न प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार से बचने को कहा था।

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