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ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने सकल राजस्व पर जीएसटी लगाने की मांग उठाई

नई दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने सकल राजस्व पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने की मांग की है। उद्योग को जीएसटी की मौजूदा दर 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कर सकल राजस्व पर लगाया जाना चाहिए।

ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की ओर से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया कि सकल राजस्व के बजाय अगर प्रतिस्पर्द्धा प्रवेश राशि पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी परिषद यदि कर लगाने का फैसला करती है, तो 2.2 अरब डॉलर के आकार वाले इस उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। दरअसल, जीएसटी परिषद की 17 दिसंबर को होने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों की कुल राशि पर 28 फीसदी की दर से कर लगाने पर विचार होने की संभावना है।

जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक 17 दिसंबर को होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक इस बार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग के सकल राजस्व पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है।

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