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हाईकोर्ट के फैसले पर MP की सियासत गर्म, आरिफ मसूद ने कहा- सिर ढंकने से मना नहीं कर सकते

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले ने मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। हाईकोर्ट के निर्णय पर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने हो गई है। कांग्रेस विधायक ने जहां इस फैसले को निराशाजनक करार दिया है वहीं बीजेपी मंत्री ने कांग्रेस नेता के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

हाईकोर्ट के फैसले पर सबसे पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की आई। आरिफ मसूद ने कहा कि, ‘हमने पूरा फैसला अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली है उससे यह गलत प्रतीत होता है। हम अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। हिजाब इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है।’

ड्रेस कोड को लेकर आरिफ मसूद ने कहा कि, ‘माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि बच्चों को ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। हमें भी उसपर कोई ऐतराज नहीं है। जो स्कूल और कॉलेज का ड्रेस कोड होगा वह लाज़िम है लेकिन सर ढकने से मना करना गलत है।’ बता दें कि आरिफ मसूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं।

कांग्रेस विधायक के इस बयान को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मोहन यादव ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण की कांग्रेस को न्यायालय का फैसला समझ में नहीं आता है। इसी कारण कांग्रेस का ये हश्र हुआ है।

बता दें कि मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने का निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते।

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