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राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से मना किया सुप्रीम कोर्ट ने

  • राजस्थान में बागी विधायकों पर अयोग्यता कार्यवाही पर राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

राजस्थान की सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। गुरुवार को हुई सुनवाई में कांग्रेस के साथ ही राजस्थान स्पीकर सीपी जोशी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। बता दें, राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पीकर को 24 जुलाई तक सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों पर कार्रवाई करने से रोका है। अब सभी की नजर हाई कोर्ट के शुक्रवार को आने वाले फैसले पर है।

सुनवाई के दौरान स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस स्टेज पर प्रोटेक्टिव ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने नोटिस का जवाब देने के लिए समय बढ़ा दिया और कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की जाए, यह प्रोटेक्टिव ऑर्डर है।

Ashok Gehlot takes potshot at Sachin Pilot for bypoll debacle
फ़ाइल फ़ोटो

सिब्बल ने कहा, ‘कोर्ट तब तक कोई दखल नहीं दे सकता, जब तक कि विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा दिया जाए। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का रेफरेंस देते हुए कहा कि हाईकोर्ट स्पीकर को ये आदेश नहीं दे सकता है कि विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें। स्पीकर अगर विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रोसेस शुरू करें तो कोर्ट दखल नहीं दे सकता।’  

याचिका में हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग

याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के ‘किहोतो होलां’ केस का उदाहरण दे हाई कोर्ट द्वारा स्पीकर को कार्यवाही से रोकने का आदेश को गलत बताया गया है। ‘किहोतो होलां’ केस में दी गई व्यवस्था के मुताबकि कोर्ट स्पीकर के निर्णय लेने या कार्यवाही में दखल नहीं दे सकता। स्पीकर ने याचिका में हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है।

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