भाजपा बिना प्रकाशक नाम के विज्ञापन प्रकाशित कराए जाने की कांग्रेस ने की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत Uncategorized by mpeditor - March 21, 2024March 21, 20240 आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करसंबंधित पर उचित कार्यवाही करें चुनाव आयोग: धनोपिया भोपाल – मप्र कांग्रेस चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे.पी.धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश को आचार संहित के उल्लंघन किये जाने को लेकर एक शिकायत पत्र लिखते हुये संबंधित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उचित कार्यवाही की मांग की है।श्री धनोपिया ने कहा कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव-2024 की आचार संहिता प्रभावशील है, लोकसभा के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा लगातार सभी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में बिना प्रकाशक नाम के विज्ञापन प्रकाशित कराए जा रहे है जिसमें महिला सशक्तिकरण, उच्च शिक्षा, मेडिकल हब, सड़कों का जाल, किसानों की सिंचाई योजनाएं एवं भगवान राम से जुड़े तथ्यों को प्रमुखता से विज्ञापन के रूप में प्रकाशित कराया गया है जो कि घोर आपत्तिजनक है। इस तरह के विज्ञापनों से प्रदेश में हो रहे लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में शासन की उपलब्धियों के गुण-गान करते हुए मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में करने का वातावरण बनाकर लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने का कृत्य किया जा रहा है। जबकि आदर्श आचार संहिता के दौरान इस तरह के शासकीय विज्ञापन जारी किये जाना प्रतिबंधित होते हैं इसलिए उपरोक्त विज्ञापन सरासर प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। श्री धनोपिया ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि लोकसभा चुनाव के सदंर्भ में प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन के जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त एवं संचालक के विरूद्ध बिना प्रकाशक के नाम को उल्लेखित करते हुए छपवाए गए समाचार रूपी विज्ञापनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए एवं संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जावे जिससे कि लोकसभा चुनाव का मतदान निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न हो सके जो कि न्यायोचित होगा।