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आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में झूठ बोल रहें हैं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत – के.के. मिश्रा

19 अक्टूबर को आचार संहिता के दौरान मंत्री ने दिया था मतदाताओं को आर्थिक प्रलोभन – के.के. मिश्रा

भोपाल – मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्री और सुरखी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ 22 अक्टूबर 2023 को निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई थी। शिकायत में वीडियो साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए बताया गया था कि चुनाव प्रचार के दौरान श्री गोविंद राजपूत ने मतदाताओं को 25 लाख रुपये रिश्वत देने का वादा किया था। विदित हो कि राजपूत ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने यह बयान आचार संहिता लागू होने से पहले दिया था। हमारा यह स्पष्ट आरोप है कि गोविंद सिंह राजपूत झूठ बोल रहें हैं। उन्होंनें सागर जिले के राहतगढ़ थाने के हिरणखेड़ा गांव में 19 अक्टूबर 2023 को शाम 6 बजे के करीब यह भाषण दिया था। श्री लीलाधर पटेल कुर्मी परासिया नामक फेसबुक अकाउंट से उस समय यह भाषण लाइव टेलीकास्ट किया गया था। उस लाइव के वीडियोग्रेब अभी भी उपलब्ध हैं। हालांकि, संबंधित यूजर ने वह पोस्ट डीलिट कर दिया है। माननीय, निर्वाचन आयोग अगर इस फेसबुक अकाउंट की फोरेंसिक जांच कराये तो सच्चाई प्रमाणित हो जाएगी।
इसके साथ ही उक्त मामला दर्ज कर पुलिस को स्थानीय निवासियों से पूछताछ का करने के आदेश दिये जायें, जिससे पता चले कि 19 अक्टूबर 2023 की शाम 6 बजे गोविंद सिंह राजपूत ने उपरोक्त गांव में यह भाषण दिया था या नहीं?
इसके अलावा, श्री राजपूत ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने 25 लाख रुपये देने की बात कही है। मैं माननीय निर्वाचन आयोग के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि विधायक निधि के उपयोग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां सबसे ज्यादा वोट डलवाने पर 25 लाख रुपये देने का नियम हो। यह न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि विधायक की शपथ का भी खुला उल्लंघन और दंडनीय अपराध है।
कांग्रेस पार्टी माननीय निर्वाचन आयोग से आग्रह करती है कि गोविंद सिंह राजपूत की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाये, उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई जाये और उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाये।
श्री मिश्रा ने माननीय निर्वाचन आयोग को यह भी सूचित करते हुए कहा कि श्री गोविंद सिंह राजपूत आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, उन पर एक व्यक्ति की जमीन हड़पने और संबंधित व्यक्ति को गायब करवाने का संगीन आरोप भी है और उक्त मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इसके अलावा राहतगढ़ थाने में भी गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हैं। मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं कि माननीय निर्वाचन अधिकारी के पास 27 अक्टूबर 2023 को शिकायत दर्ज करवाई गई है कि राहतगढ़ थाने के थाना प्रभारी और वहां के अनुविभागीय अधिकारी आदि श्री राजपूत के रिश्तेदार हैं और उनके प्रभाव में आकर काम कर रहें हैं। इन परिस्थितियों को

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