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गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा गौर ने किया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन

कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से प्रकरण दर्ज करने की मांग

भोपाल – चुनाव आयोग द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को की गई विधानसभा चुनाव की घोषणा उपरांत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। भोपाल के गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा गौर द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को प्रधान मण्डपम के पास होशंगाबाद रोड पर चुनाव प्रचार करते हुए महिला मतदाताओं के बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तब हिन्दू महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत रखना मुश्किल होगा, करवा चौथ नहीं मना पाओंगे, नव रात्रि का उत्सव होता है, माँ दुर्गा की आराधना होती है लेकिन आराधना नहीं कर सकेंगे, दीपावली का त्यौहार भी नहीं मना सकेगें इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट ना देते हुए भाजपा को ही मतदान करें।


प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने चुनाव आयोग को इस मामले की शिकायत करते हुये प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि श्रीमती कृष्णा गौर द्वारा चुनावी प्रक्रिया के दौरान धर्म का प्रयोग करते हुए बहुसंख्यक वर्ग की महिलाओं को गुमराह करते हुए कांग्रेस पार्टी के विरूद्ध जहर उगलते हुए अनर्गल आरोप लगाए है एवं धार्मिक उन्नाद फैलाकर आमजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कृत्य किया गया है, चुनाव के दौरान उन्होंने धर्म का दुरूपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है जो कि सीधे सीधे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। भोपाल गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा गौर के द्वारा किए गए आदर्श आचार सहिता के उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य में उनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाये, ताकि विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न हो सके।

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