65 nursing Colleges maanyata ke maanakon par khare nahi Nation by mpeditor - February 13, 2024February 13, 20240 65 नर्सिंग कॉलेज मान्यता के मानकों पर खरे नहीं CBI की जांच रिपोर्ट पर MP हाईकोर्ट ने कहा- मान्यता देने वालों पर एक्शन हो जबलपुर – मध्यप्रदेश में 65 नर्सिंग कॉलेज मान्यता के मानकों पर खरे नहीं हैं। जबकि 74 कॉलेजों में कई प्रकार की खामियां हैं। वहीं, 169 नर्सिंग कॉलेजों का संचालन मानकों के अनुसार हो रहा है। यह खुलासा सीबीआई (CBI) की नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट 8 फरवरी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सबमिट की गई थी। सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने मानकों पर अपात्र पाए गए 65 कॉलेजों के संचालक और संबंधित संस्थान को मान्यता दिए जाने के लिए निरीक्षण करने वाले अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं।इसके अलावा खामियों वाले 74 नर्सिंग कॉलेजों पर कार्रवाई के लिए रिटायर जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने मानकों पर खरे निकले 169 कॉलेजों के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं और दूसरी एकेडमिक एक्टिविटी कराने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं।हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिन 74 नर्सिंग कॉलेजों में खामियां मिली हैं, उन कॉलेजों की खामियों का एनालिसिस किया जाए। संबंधित कॉलेजों की खामियों को अगर तय समय सीमा में दूर किया जा सकता है तो संबंधित संस्थानों में दाखिला ले चुके स्टूडेंट्स की आगे की पढ़ाई किन कॉलेजों में हो सकती है। इसकी अनुशंसा रिटायर जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी।जबलपुर हाईकोर्ट के एडवोकेट विशाल बघेल ने बताया कि नर्सिंग मामले में 8 फरवरी को सुनवाई हुई। इसके आदेश आ चुके हैं। 65 नर्सिंग कॉलेजों मान्यता मानकों पर खरे नहीं उरे हैं। इन्हें लेकर हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। जबकि 74 कॉलेजों में कई प्रकार की खामियां हैं।