कोरोना संक्रमित भी मध्यप्रदेश विधानसभा उपचुनाव में मतदान कर सकेंगे News by mpeditor - September 24, 2020September 24, 20200 उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला का कहना है कि कोविड-19 मरीज मतदान कर सकेंगे।कोरोना संक्रमितों के मतदान आवेदन नामांकन के पांच दिन बाद तक लिए जाएंगे, इस संबंध में विस्तृत जानकारी चुनाव आयोग को भी भेज दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कोरोना संक्रमित भी मतदान कर सकेंगे। इस संबंध में चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति बैलेट पेपर से मतदान करना चाहता है तो वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन करना होगा। साथ ही जहां वह इलाजरत हैं उस डॉक्टर का भी प्रमाण लगेगा। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला का कहना है कि कोविड-19 मरीज मतदान कर सकेंगे। इनके मतदान आवेदन नामांकन के पांच दिन बाद तक लिए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी चुनाव आयोग को भी भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके, इसके लिए वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यदि मरीज अस्पताल में भर्ती है तो चुनाव आयोग के कर्मचारी वीडियोग्राफी टीम के साथ वहां पहुंचेंगे और पोस्टल बैलेट लेंगे। ठीक इसी तरह यदि मरीज होम आइसोलेशन में है तो टीम मोबाइल फोन पर बात करके उसके घर जाएगी। वहीं, 80 वर्ष के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही दिव्यांगों को भी यह पहले जैसी मिलेगी। इसके लिए चिकित्सक के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि इससे पहले पोस्टल बैलेट केवल चुनाव ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को ही मिलती थी।