मप्र हाईकोर्ट ने विधायक जज्जी का जाति प्रमाण पत्र किया निरस्त, केस दर्ज करने के निर्देश News by mpeditor - December 12, 2022December 12, 20220 ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की एकल पीठ ने सोमवार को अपने फैसले में अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही अशोकनगर पुलिस अधीक्षक को जज्जी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज करने और विधानसभा को उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने विधायक जज्जी पर 50 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है। दरअसल, विधायक जज्जी ने कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था। इस जाति को पंजाब में आरक्षण हैं। मध्य प्रदेश में नहीं है। इस मामले को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी