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काटे गए पेड़ों पर जुर्माना लगाने के बजाय निगम बोला- अब परमिशन ले लो

भोपाल – भोपाल में परमिशन लिए बिना पीडब्ल्यूडी ने 15 से 20 साल पुराने 8 पेड़ काट दिए। ये पेड़ पिपलानी से खजूरीकला तक सड़क निर्माण के नाम पर काटे हैं। पीडब्ल्यूडी के इस कृत्य पर नगर निगम प्रशासन को जुर्माना लगाने की कार्रवाई करना थी, उल्टा निगम उद्यान शाखा ने डिमांड नोट भी जारी कर दिया गया। यानी पीडब्ल्यूडी को क्लीन चिट दे दी। उक्त सड़क निर्माण के लिए 121 पेड़ों को काटने की अनुमति का आवेदन जनवरी में निगम की उद्यान शाखा में आया था। ऐसे में सहायक आयुक्त ने 13 फरवरी को मौका मुआयना किया। उनको मौके पर पेड़ कटे हुए मिले।
सूत्रों की मानें तो काॅन्ट्रैक्टर की ओर से 8 फरवरी से पहले ही पेड़ों को कटवा दिया था। इसके बाद भी सहायक आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में बिना अनुमति पेड़ काटे जाने का जिक्र नहीं किया। उल्टा अधिकारी को धोखे में रखकर पेड़ काटने की मंजूरी फाइल पर ले ली।

8 दिन पहले जारी हुआ डिमांड नोट… निगम ने संबंधित पर जुर्माना लगाने के बजाय पेड़ काटने के एवज में पौधारोपण के लिए क्षतिपूर्ति राशि का डिमांड नोट जारी किया है। ऐसे में अगर पीडब्ल्यूडी की ओर से पौधरोपण क्षतिपूर्ति की राशि जमा की जाती है तो अनुमति जारी हो जाएगी।

सीपीए की अनापत्ति को मान रहे अनुमति… इस संबंध में जब पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले ही अनुमति ले ली थी। पड़ताल की तो पता चला कि पीडब्ल्यूडी जिसे अनुमति बता रहे हैं, वह सीपीए की ओर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र है।

मौके पर क्या स्थिति मिली, नहीं बता पाईं जिम्मेदार
इधर, सहायक आयुक्त कीर्ति सिंह ने बताया कि मौका मुआयना के बाद डिमांड नोट जारी किया है। तब उन्होंने कहा कि मैंने स्थल निरीक्षण कब किया, यह तो फाइल देखने के बाद बताऊंगी। निगम अपर आयुक्त निधि सिंह ने बताया कि यह मामला मेरी जानकारी में नहीं है। अगर पेड़ कट चुके हैं तो जुर्माना होना चाहिए।

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