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भाजपा महासचिव विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत

कांग्रेस प्रत्याशी बोले- बंगाल में दर्ज दुष्कर्म के केस को छुपाया गया

इंदौर – इंदौर-1 के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। इसमें रिटर्निंग ऑफिसर ओमनारायण सिंह बड़कुल पर भी निष्क्रियता बरतने के आरोप लगाए हैं। विजयवर्गीय पर पत्नी की कंपनी में डायरेक्टर होने की जानकारी छुपाने की शिकायत अलग से थाने में भी की गई है।
शिकायत में कहा कि भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ दो आपराधिक केसों को शपथ पत्र से छुपाने की जानकारी दी थी। इसके बावजूद रिटर्निंग अफसर ने संज्ञान नहीं लिया और फॉर्म पास कर दिया है। इसमें एक केस बंगाल में दुष्कर्म और दूसरा छत्तीसगढ़ में फरारी से जुड़ा है।
शुक्ला के एडवोकेट सौरभ मिश्रा ने बताया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रभारी रहे कैलाश विजयवर्गीय पर एक महिला ने दुष्कर्म, अमानत में खयानत सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाया था। कोर्ट के आदेश पर अलीपुर थाने में दर्ज इस केस के खिलाफ विजयवर्गीय ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जो खारिज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत को फिर से आदेश पर विचार करने के निर्देश दे दिए। इससे जाहिर है कि अभी केस का निराकरण नहीं हुआ है। इसकी जानकारी उन्होंने नामांकन भरने के दौरान छिपाई।

छत्तीसगढ़ में फरार घोषित भी हैं विजयवर्गीय : वकील

मिश्रा ने बताया कि विजयवर्गीय ने ऐसे ही खुद के खिलाफ दुर्ग में दर्ज केस की जानकारी चुनाव निर्वाचन आयोग में फॉर्म में भरते समय नहीं दी है। कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित किया है। कई बार समन, वारंट, गिरफ्तारी वारंटी जारी किए होंगे लेकिन विजयवर्गीय ने जमानत नहीं कराई। यदि उन्हें इस केस की जानकारी नहीं है तो 2 नवम्बर को इस शिकायत के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर ओमनारायण सिंह बडकुल को दी लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

विजयवर्गीय के खिलाफ थाने भी पहुंचे, कहा-पत्नी की कंपनी की जानकारी भी छुपाई

आयोग में शिकायत करने के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने थाना रावजी बाजार में भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ केस दर्ज करने का आवेदन दिया है। शुक्ला ने आवेदन में लिखा है कि विजयवर्गीय द्वारा चुनाव के लिए भरे गए शपथ पत्र में अपराधों के साथ ही पत्नी की कंपनी के डायरेक्टर एसोसिएशन फॉर सेल्फ हेल्प के संबंध में जानकारी भी छुपाई है। ये सभी जानकारी छुपाकर और गलत जानकारी देकर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने का मामला संज्ञेय अपराध है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 A में और IPC की धारा / 420, 191, 193, 218, 34 में कार्रवाई की जाए।

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