सीनियर IPS अफसर पुरुषोत्तम शर्मा सस्पेंड, शर्मा ने कहा कि उनकी पत्नी उन्हें ब्लैकमेल कर रही है News by mpeditor - September 30, 2020September 30, 20200 मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी इतने सीनियर IPS अफसर पुरुषोत्तम शर्मा को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन जैसी सख्त कार्रवाई इससे पहले कभी किसी इतने सीनियर IPS अफसर के खिलाफ नहीं हुई। हालांकि इससे पहले सस्पेंड तो कई अफसर किए गए। इस विवाद के बीच शर्मा ने कहा कि उनकी पत्नी उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं। ब्लैक मेलिंग के आरोप न्यूज़ 18 ने पुरुषोत्तम शर्मा से बात की। उन्होंने कैमरे पर नहीं आने की शर्त पर कहा-उनकी पत्नी उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं। उनसे ऐसी डिमांड की गई है जिसे वे जीवन भर पूरा नहीं कर पाएंगे। सूत्रों ने बताया कि पुरुषोत्तम शर्मा की तरफ से यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नी ने यह सब कुछ उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया था। प्लानिंग के तहत उनका वीडियो बनाया गया और उसे वायरल किया गया। अब उन्हें ब्लैकमेल की किया जा रहा है। उनकी डिमांड पूरी नहीं करने पर एफ आई आर दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। आरोप है कि पत्नी की तरफ से एक करोड़ रुपए, आधा वेतन और आधी पेंशन के साथ कई जगहों पर घर की डिमांड की गई है। पत्नी FIR नहीं चाहती भोपाल एडीजी उपेंद्र जैन ने बताया कि पुरुषोत्तम शर्मा के वीडियो के आधार पर उनकी पत्नी से लगातार संपर्क किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने फिलहाल FIR दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है यह उनका पारिवारिक मामला है और मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। शर्मा के घर पर महिला थाना पुलिस पहुंची थी। पुलिस टीम ने शर्मा की पत्नी से मेडिकल कराने के लिए कहा और उनके बयान के आधार पर FIR दर्ज करने की बात की, लेकिन उनकी पत्नी ने किसी भी तरीके की कार्रवाई करने से इंकार कर दिया। जवाब से असंतुष्ट शासन पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने पर सरकार ने सबसे पहले स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को डायरेक्टर लोक अभियोजन के पद से हटाया था और अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि विभाग ने पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने उसका जवाब भी दिया जिससे असंतोष जताते हुए राज्य शासन ने उन्हें सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में लिखा गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। गृह विभाग के आदेश में लिखा है कि पुरुषोत्तम शर्मा तत्कालीन संचालक लोक अभियोजन का 27 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में 28 सितंबर को उन्हें स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया था। उनका जवाब असंतोष और आसमाधान कारक पाए जाने पर पहली नजर में उनके व्यवहार को देखते हुए अखिल भारतीय सेवा नियम के तहत राज्य शासन उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रहा है। निलंबन काल में पुरुषोत्तम शर्मा पुलिस मुख्यालय में अटैच रहेंगे। गृह विभाग ने इस आदेश की कॉपी गृह मंत्रालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग, महालेखाकार, डीजीपी, प्रमुख सचिव, आईजी प्रशासन सहित 15 जगहों पर भेजी है।