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राम रहीम को बार-बार पैरोल पर हाईकोर्ट सख्त

चंडीगढ़ – साध्वियों के यौन शोषण और 2 कत्ल केस में सजा काट रहे राम रहीम को पैरोल देने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह भी कहा है कि बिना इजाजत डेरा प्रमुख को आगे पैरोल न दें। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।
इससे पहले भी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह इस मामले में जवाब देने से क्यों बच रही है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी की बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जिस तरह समय-समय पर डेरा मुखी को पैरोल का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह दूसरे कैदियों को भी यह लाभ दिया जा रहा है या नहीं?
डेरा प्रमुख राम रहीम अभी पैरोल पर जेल से बाहर है। पैरोल 10 मार्च को खत्म हो रही है और उस द‍िन ही डेरा मुखी को सरेंडर करने को कहा है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने हरियाणा सरकार से पूछा क‍ि राज्‍य सरकार बताए क‍ि डेरा मुखी राम रहीम की तरह अन्य और कितने कैदियों को इसी तरह से पैरोल दी गई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है क‍ि मामले की अगली सुनवाई पर जानकारी दी जाए।
डेरा मुखी राम रहीम को दी जा रही पैरोल को एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। एसजीपीसी का कहना है क‍ि डेरा मुखी राम रहीम के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और इनमें उसे दोषी करार दे सजा भी सुनाई जा चुकी है। इसके बावजूद इसके हरियाणा सरकार डेरा मुखी को पैरोल दे रही है, जो पूरी तरह से गलत है। लिहाजा डेरा मुखी को दी गई पैरोल को रद्द किया जाए।

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