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रीवा में स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की सुरक्षा में लगे कैमरे बंद होने से संदेह की स्थिति की कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत

बकास्टिंग की प्रक्रिया, इंटरनेट प्रोवाइडर का नाम जारी करने की कांग्रेस ने की मांग

भोपाल – विधानसभा के चुनाव का मतदान 17 नवम्बर, 2023 को सम्पन्न हो चुका है तथा मतगणना 3 दिसम्बर, 2023 को होना नियत है। विधानसभा क्रमांक 73- मनगंवा जिला रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी बबीता साकेत द्वारा कांग्रेस मुख्यालय को शिकायत प्रेषित की गई है कि रीवा जिले की मतदान उपरांत सभी इवीएम मशीनों को रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में भण्डारण किया गया है तथा सीसीटीव्ही कैमरे से रिकार्डिग करते हुए सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी की जा रही है, लेकिन 18/11/2023 को रात्रि में 12 से 12.35 बजे तक तथा आज दिनांक 20/11/2023 को पूर्वान्ह 11 बजे से बिजली चले जाने से स्ट्रांग रूम में लगे कैमरों द्वारा कार्य करना बंद कर दिया गया जिससे कांग्रेस प्रत्याशी को इवीएम मशीनों की सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी जिससे संदेह की स्थिति निर्मित हो गई है।
प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने चुनाव आयोग को शिकायत प्रस्तुत करते हुए उक्त संबंध में विस्तृत जांच कर वस्तुस्थिति से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती बबीता साकेत को अवगत कराया जावे साथ ही निवेदन है कि प्रदेश में जहां जहां भी जिन जिन स्ट्रांग रूम में इवीएम मशीनों का मतदान उपरांत भण्डारण किया गया है वहां बिजली चले जाने की दशा में सीसीटीवी कैमरे बंद ना हो सके, इसलिए 24 घंटे जनरेटर बैकप उपलब्ध कराया जाये, जिससे कि कांग्रेस प्रत्याशी एवं आम जनता को किसी भी प्रकार की भ्रांति एवं संदेह उत्पन्न ना हो सके जो कि न्यायोचित होगा ।
वहीं दूसरी शिकायत में श्री धनोपिया ने बताया कि विभिन्न सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि मतगणना स्थल पर वेबकॉस्टिंग का कार्य होगा जिसमें इंटरनेट उपयोग किया जावेगा। वस्तु स्थ्तिि से अवगत कराने की कृपा करें कि क्या दिनांक 3 दिसम्बर, 2023 को विधानसभा से संबंधित मतगणना के कार्य मेें मतगणना स्थल पर किसी भी प्रकार की वेबकास्टिंग की प्रक्रिया सम्पन्न होगी यदि ऐसी स्थिति है, तब कृपया उक्त इंटरनेट प्रोवाइडर संस्थान का नाम सूचित करने की कृपा करे जिससे कि उक्त संबंध में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियांे को आगामी उचित दिशा निर्देश जारी किए जा सके जो कि न्यायोचित होगा।

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