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विधवा बहू को प्रताड़ित करने का मामला

बरगी के भाजपा विधायक, मां-भाई को अदालत उठने तक की सजा

जबलपुर – विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट विश्वेश्वरी मिश्रा ने विधवा बहू ज्योति सिंह को प्रताड़ित करने के आरोपी बरगी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नीरज सिंह, उनकी मां पूर्व भाजपा विधायक प्रतिभा सिंह और भाई अनुराग सिंह का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ तीनों को अदालत उठने तक की सजा सुना दी। यही नहीं 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विधवा बहू ज्योति सिंह ने आरोप लगाया था कि 30 मार्च, 2017 को पुलिस की मदद से तीनों आरोपियों ने ज्योति सिंह का घर का सामान सड़क पर फेंक दिया था,और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था।
ज्योति का विवाह पूर्व भाजपा विधायक प्रतिभा सिंह के पुत्र नितिन सिंह से हुआ था। नितिन की वर्ष 2011 में हत्या हो चुकी है। ज्योति का आरोप है कि 30 मार्च 2017 को मदन महल पुलिस ने उसे चार घंटे थाने में बिठाकर रखा और रिपोर्ट भी नहीं लिखी थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी गई। कार्रवाई नहीं होने पर ज्योति सिंह ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। ज्योति सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रदीप बत्रा ने पक्ष रखा।

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