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नगरीय-प्रशासन विभाग संयुक्त संचालक से सीएमओ को हटाने की मांग

बुरहानपुर – नेपानगर नगर पालिका में पदस्थ प्रभारी सीएमओ धीरेंद्र सिंह सिकरवार कथित तौर पर काम कर रहे हैं। नियमानुसार यहां वह काम करने के पात्र ही नहीं हैं। यह बात और किसी ने नहीं, बल्कि खुद नगर पालिका अध्यक्ष भारती विनोद पाटील ने नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक इंदौर को उस शिकायत में कही है, जो वह इंदौर देकर आई हैं।
शिकायत में नगर पालिका अध्यक्ष भारती पाटील, वार्ड नंबर-2 की कांग्रेस पार्षद अनीशा पटेल ने कहा- नेपानगर नगर पालिका में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी धीरेंद्र सिंह सिकरवार सीएमओ पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। उन्हें पदमुक्त किया जाए। उच्च न्यायालय जबललपुर के द्वारा रिट पिटिशन नंबर 5135-2012 में पारित निर्णय तारीख 3 अक्टूबर 2013 और रिट पिटिशन नंबर 625-2015 अंबिका प्रसाद पांडे-जनार्दन प्रसाद पांडे मिन्सीपल ऑफिसर नगर परिषद बिरसिंगपुर सतना में पारित आदेश का हवाला भी दिया गया है। कहा गया कि सीएमओ वास्तविक रूप से बुरहानपुर नगर पालिक निगम में राजस्व उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहे हैं।
उन्हें 3 अक्टूबर 2023 को नगर पालिका परिषद नेपानगर में सीएमओ के रूप में पदस्थ किया गया है, जबकि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय के अनुसार मुख्य नगर पालिका परिषद के पद पर पदोन्नति के लिए फीडर कैडर में नहीं आने वाले कर्मचारियों को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदस्थ नहीं किया जा सकता है। उनके स्थान पर नियमित सीएमओ या सीएमओ की पदोन्नति की योग्यता के आधार पर आने वाले अधिकारियों की ही पदस्थापना की जा सकती है।

2021 में भी हटाए गए थे प्रभारी सीएमओ

नगर विकास व आवास मंत्रालय भोपाल के आदेश 1 जून 21 के अनुसार धीरेंद्र सिंह सिकरवार सहायक राजस्व निरीक्षक को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद शाहपुर से भी इसी आधार पर हटाकर उनके मूल पद सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिक निगम बुरहानपुर किया गया था। धीरेंद्र सिंह सिकरवार कथित मुख्य नगर पालिका अधिकारी की सेवा नगर पालिका निगम के तहत आती है। इनकी पदोन्नति नगर पालिका परिषद में नहीं हो सकती, लेकिन इनके द्वारा शासन और प्रशासन को गुमराह कर मप्र के ओंकारेश्वर, बैतूल शाहपुर और नेपानगर में भी दूसरी बार प्रभारी सीएमओ के पद पर राजनीतिक दबाव में उच्च न्यायालय के आदेश का खुला उल्लंघन कर काम किया जा रहा है।

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